
कोल्लम: कोल्लम के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने मंगलवार को पट्टाथानम निवासी सजीव उर्फ काली सजीव को वर्ष 1997 में आरएसएस नेता संतोष की हत्या का दोषी पाया। सजीव इस मामले में दूसरा आरोपी है। अदालत बुधवार को सजा सुनाएगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार सजीव ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर संतोष पर तलवार से हमला किया, जिससे उसकी गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर घातक चोटें आईं। यह हत्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित थी, जो डीवाईएफआई नेता सुनील कुमार की पूर्व में हुई हत्या से जुड़ी थी, जिसमें संतोष आरोपी था। संतोष पर 24 नवंबर, 1997 को रात करीब 8.45 बजे पट्टाथानम के मणिचिथोडे में उस समय हमला किया गया था, जब वह अपने दोस्त विजयकुमार के साथ था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि डीवाईएफआई अप्सरा जंक्शन इकाई के पदाधिकारी सुनील कुमार की हत्या का बदला लेने के लिए सीपीएम कार्यकर्ताओं ने संतोष को निशाना बनाया। हत्या की रात संतोष और विजयकुमार पर्वतियार जंक्शन पर आरएसएस शाखा की बैठक में शामिल हुए थे और साइकिल से चेम्मन जंक्शन की ओर जा रहे थे, तभी एंबेसडर कार में उनका पीछा कर रहे हमलावरों ने पीछे से उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। इसके बाद सजीव ने संतोष पर तलवार से वार किया और घटनास्थल से भागने से पहले विजयकुमार पर डंडे से हमला किया। सरकारी वकील वी विनोद अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए।





